मौलिक अधिकार क्या है
हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में मौलिक अधिकार क्या होते है इनकी उपयोगिता क्या होती है। दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी चाहिए दोस्तों मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है दोस्तों मौलिक अधिकार से प्रतियोगी परीक्षाओ में प्रश्न हमेशा आते है।
मौलिक अधिकार
वे अधिकार जो व्यक्ति को के भौतिक नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य है और जिन्हे भारत के संविधान का संरक्षण प्राप्त है। मौलिक अधिकार होते है।
मौलिक अधिकार को भारत का मैग्नाकार्टा कहते है।
मौलिक अधिकारों का स्रोत अमेरिका है।
मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 -35 तक है।
मौलिक अधिकार भारत के संविधान भाग तीन में लिखा गया है।
मानवाधिकार
वे अधिकार जो मनुष्य के नाते प्राप्त है मानवाधिकार कहलाते है। उदाहरण - रोजगार का अधिकार।
मौलिक अधिकार के प्रकार
मूल संविधान में सात प्रकार के मौलिक अधिकार थे।
- समता का अधिकार [14 -18]
- स्वतंत्रता का अधिकार [19 -22]
- शोषण के विरुद्ध अधिकार [23 -24]
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार [25 -28]
- सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार [29 -30]
- संपत्ति का अधिकार [31]
- संवैधानिक अधिकार [32]
नोट - 44 वा संविधान संशोधन [1978] के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो की अनुच्छेद 19 [1](F) तथा अनुच्छेद 31 दो जगहों पर पाया जाता था को भाग 12 अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया।
नोट - 86 वा संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 A जोड़ दिया गया। तथा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया।
वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है -
- समता का अधिकार [14-18]
- स्वतंत्रता का अधिकार [19-22]
- शोषण अधिकार [23-24]
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार [25-28]
- शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार [29-30]
- संवैधानिक उपचारो का अधिकार [31]
मौलिक अधिकारों को प्राप्त विशेष संरक्षण
मौलिक अधिकारों का उलंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में केस कर सकता है। अनुच्छेद 226 HC
मौलिक अधिकारों का निलंबन विशेष प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। उदाहरण -राष्ट्रीय आपातकाल।
मौलिक अधिकारों की विशेषताएं
मौलिक अधिकार असीमित या निरपेक्ष नहीं है।
मौलिक अधिकारों का स्वरुप नकारात्मक है।
मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है - सरकार लागू करने के लिए बाध्य है।
मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिको को प्राप्त है , जबकि कुछ मौलिक अधिकार व्यापारिक एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है।
भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार
अनुच्छेद 15 ,16 ,13 etc .
व्यापारिक एवं विदेशी दोनों को प्राप्त मौलिक अधिकार
अनुच्छेद 19 ,21 ,25 ,etc .
कुछ मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। जबकि कुछ मौलिक अधिकार राज्य और निजी व्यक्ति दोनों को प्राप्त है।
केवल राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकार
अनुच्छेद 15 ,16 ,etc
दोनों के विरुद्ध प्राप्त मौलिक अधिकार
अनुच्छेद 17 ,21 ,etc
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