भारतीय संविधान की 10 जानने योग्य बातें जिनके बारे में सभी को पता होना चाहिए।
संविधान की प्रस्तावना
संसदीय स्वरूप
भारतीय संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की भी व्यवस्था की गई है।जिसकी संरचना निश्चित एकात्मक विशिष्टताओं सहित संघीय हो। केन्द्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्द्रीय संसद की परिषद में। राष्ट्रपति तथा दो सदन है। जो राज्यों की परिषद (राज्य सभा) तथा लोगों का सदन (लोक सभा) के नाम से परिचित है।
भारतीय संविधान की धारा 74(1) में यह भी योजना की गई है। कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया देश का प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति सलाह के अनुसार अपने कार्यों का अमल में लाना होगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में सम्मिलित है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है।
भारत का संविधान तीन प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। पहला राजनीतिक सिद्धांत, जिसके फलस्वरूप भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। और यह सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष्य राज्य होगा।
और दूसरा यह की भारत की सरकारी संस्थाओं के बिच में किस प्रकार का संबंध होगा। वे एक दूसरे के साथ किस प्रकार का कार्य करेंगे। और सरकारी संस्थाओं के। क्या अधिकार होंगे, और क्या कर्तव्य होंगे और किस प्रकार की प्रक्रिया संस्थाओं पर लागू होगी। इसका तीसरा प्रमुख बिंदु यह है की भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक। अधिकार प्राप्त होंगे तथा नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक मूल तत्व क्या होंगे।
धर्मनिरपेक्षता:-
संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन द्वारा की गई प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द में जोड़े गए है। और इससे पहले धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथनिरपेक्ष शब्द था। और यह अपने देश के सभी नागरिकों को जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबरी का दर्जा और अवसर दिलाता है।
भारतीय संविधान के भाग
भाग | विषय | अनुच्छेद |
---|---|---|
भाग 1 | संघ और उसके क्षेत्र | (अनुच्छेद 1-4) |
भाग 2 | नागरिकता | (अनुच्छेद 5-11) |
भाग 3 | मूलभूत अधिकार | (अनुच्छेद 12 - 35) |
भाग 4 | राज्य के नीति निदेशक तत्व | (अनुच्छेद 36 - 51) |
भाग 4A | मूल कर्तव्य | (अनुच्छेद 51A) |
भाग 5 | संघ | (अनुच्छेद 52-151) |
भाग 6 | राज्य | (अनुच्छेद 152 -237) |
भाग 7 | संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित | (अनु़चछेद 238) |
भाग 8 | संघ राज्य क्षेत्र | (अनुच्छेद 239-242) |
भाग 9 | पंचायत | (अनुच्छेद 243- 243O) |
भाग 9A | नगरपालिकाएं | (अनुच्छेद 243P - 243ZG) |
भाग 10 | अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र | (अनुच्छेद 244 - 244A) |
भाग 11 | संघ और राज्यों के बीच संबंध | (अनुच्छेद 245 - 263) |
भाग 12 | वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और वाद | (अनुच्छेद 264 -300A) |
भाग 13 | भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम | (अनुच्छेद 301 - 307) |
भाग 14 | संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं | (अनुच्छेद 308 -323) |
भाग 14A | अधिकरण | (अनुच्छेद 323A - 323B) |
भाग 15 | निर्वाचन | (अनुच्छेद 324 -329A) |
भाग 16 | कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध सम्बन्ध | (अनुच्छेद 330- 342) |
भाग 17 | राजभाषा | (अनुच्छेद 343- 351) |
भाग 18 | आपात उपबन्ध | (अनुच्छेद 352 - 360) |
भाग 19 | प्रकीर्ण | (अनुच्छेद 361 -367) |
भाग 20 | संविधान के संशोधन | अनुच्छेद |
भाग 21 | अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध | (अनुच्छेद 369 - 392) |
भाग 22 | संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन | (अनुच्छेद 393 - 395) |
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